पटवारी प्रियंका रघुवंशी पर 6000 रूपये रिश्वत मांगने का लगा गम्भीर आरोप
मनोज कुमार दुबे खास रिपोर्ट सिंगरौली
आवेदक होरिल सिंह पिता सुखलाल सिंह निवासी गिड़ा तहसील सरई
मध्य प्रदेश सिंगरौली पटवारी प्रियंका रघुवंशी पर 6000 रूपये का मांग किए जाने पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप पटवारी जी अपने कमरे पर बुलाकर ₹6000 की रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें आवेदक होरिल सिंह पिता सुखलाल सिंह निवासी गिड़ा तहसील सरई के द्वारा ग्राम जीरा की आरजी नंबर 953/954/955/956/957/1421/1422/1423/1424/1425/1426/किता11/रकवा4.520 है का बटवारा किए जाने हेतु मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178/110 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया
प्रकरण दर्ज किया जाकर आना वेद काम को तलब किया गया आना वेदकगण उपस्थित होकर सहमति का जवाब पेस किया गया हल्का पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जाकर तर्क श्रवण किए जाने के उपरांत प्रकरण प्रतिवेदन हेतु नियत किया गया प्रकरण मैं सलंग्न अभिलेखनी साक्षयो के अवलोकन करने पर पाया जाता है कि ग्राम गिड़ा आवेदित आरायिजो के भूस्वामी आवेदक एवं आना वेदक किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012-13 दर्ज अभिलेख पाया जाता है साह खातेदार होरिल सिंह पिता सुखलाल सिंह के द्वारा उक्त आरा जिओ के बटवारा किए जाने हेतु आवेदक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत किया गया आवेदक के आधार पर हल्का पटवारी के द्वारा फर्द पुली तैयार किया गया जाकर प्रस्तुत किया गया आवेदकडण उपस्थित होकर सहमित का जवाब पेश किया गया हल्का पटवारी के द्वारा सहमति के आधार पर स्वततव व कब्जा अनुसार फर्द पुली तैयार की गई जिसमें सभी साह खातेदारों के हस्ताक्षर लिए गए हैं फर्द पुली में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं पाई जाती है
अतः मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के प्रावधान अनुसार ग्राम गिड़ा की आरजी नंबर 953/954/955/956/957/1421/1422/1423/1424/1425/1426/किता 11 रकवा4.520हे. की का बंटवारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द पुल्ली अनुसार विकार किया जाता है फर्द पुली पंद्रह ब आदेश का मुख्य अंग माना जाए हल्का पटवारी राजस्व अभिलेख दूरस्थ का खसरे प्रति पेस करें तथा उसके उपरांत प्रवाचक प्रकरण दायरा से कम होकर दाखिल अभी लेगार हो