नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले की जमानत निरस्त रहना होगा जेल में ही

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले की जमानत निरस्त रहना होगा जेल में ही


आर वी न्यूज़ संवाददाता करुना शर्मा



मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली आगर रिर्टन विश्वकाशी (RV NEWS LIVE) व्यूरो न्यूज- सहायक मीडिया प्रभारी जिला आगर मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 17-03-2020 को आरोपी राजू पिता प्रेमसिंह धनगर नि. हिरण खेड़ी थाना राजगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र. थाना कानड़ क्षेत्र के गांव में आया और गांव की 15 वर्षीय नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले गया , जिसकी रिपोर्ट पीडि़ता के परिजनों ने थाने पर की, पुलिस ने तत्‍परता से कार्यवाही करते हुए पीडि़ता को दस्तियाब किया तब जानकारी हुई कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, पुलिस ने दिनांक 09-07-2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था , तब से ही आरोपी जेल मे है ।
माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय  पोक्सो अधिनियम श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी के समक्ष आरोपी की ओर से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया कि पीडि़ता उस समय 15 वर्ष की थी और आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया व उसके साथ दु‍ष्कर्म किया, तथा मामले को गंभीर प्रकृति का होना बताया। 
माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय  पोक्सो अधिनियम श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों में आरोपी को जमानत पर मुक्‍त किया जाना उचित नहीं पाते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।


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