छतरपुर 25/3/2020 तक लॉक डाउन करने जारी किए आदेश, धारा 144 लागू! जिले की सारी सीमाएं आवाजाही हेतु सील कर दी गई हैं
ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह ठाकुर जिला छतरपुर
मध्यप्रदेश जिला छतरपुर जिला दंडाधिकारी शीलेंद्र सिंह ने 25/3/2020 तक लॉक डाउन करने जारी किए आदेश, धारा 144 लागू! जिले की सारी सीमाएं आवाजाही हेतु सील कर दी गई हैं।
आइए जानते हैं कि लॉक़डाउन में होता क्या है?
1. घर में रहना पड़ेगा
इस दौरान सबको घर में ही रहने होता है। जनता को घर से बाहर निकलने पर रोक है। हालांकि आप अपने जरूरी काम के लिए बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक व्यवहार, सैर सपाटा, खाना पीना, दफ्तर इत्यादि सब पर रोक है।
2. क्या क्या बंद रहेगा
इस दौरान सभी प्राइवेट और कॉन्ट्रेक्ट वाले दफ्तर बंद रहते हैं। सरकारी दफ्तर जो जरूरी श्रेणी में नहीं आते, वो भी बंद रहते हैं।
3. क्या नहीं कर सकते
इस दौरान सड़क पर नहीं निकल सकते। पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक है। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको सड़क पर गश्त कर रहे पुलिस कर्मचारी को बताना होगा कि आप किस काम से जा रहे है।
4.दफ्तर वाले क्या करेंगे
हालांकि लॉकडाउन के दौरान दफ्तर बंद कर दिए गए हैं लेकिन आप दफ्तर का काम घर से कर सकते हैं। सभी दफ्तरों को चाहें वो निजी हों या ठेके पर, उन्हें घर से ही अपने दफ्तर के काम सुचारू करने होंगे। इसके लिए कंपनी व्यक्ति को सैलरी देने के लिए बाध्य है।
5. क्या क्या बंद होगा
स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मॉल, दुकानें, सिनेमाहाल, धार्मिक स्थल, स्विमिंल पूल व अन्य संस्थान बंद रहते हैं। यहां जाना मना है। अगर ये खुलते हैं तो कार्रवाई होगा।
6. क्या क्या खुला रहेगा
लॉक डाउन के दौरान सबसे अच्छी बात ये है कि इस दौरान राशन, दूध, फल-सब्जी, दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर की आपूर्ति, बिजली पानी की सेवा, डॉक्टर, अस्पताल. फायर सर्विस, म्यूनिसिपल दफ्त, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक माडिया के दफ्तर, बैंक के एटीएम, टेलीकॉम सेवाएं पूरी तरह खुली रहेंगी। यानी कि आपको सामान्य जीवन जीने के लिए तमाम तरह की जरूरी चीजों की आपूर्ति होती रहेगी। बस आप घर से बाहर नहीं निकल सकते।