कलेक्टर ने जारी किए लॉक डॉउन के संशोधित आदेश अब सुबह 9 से 12 बजे तक ही खुलेगी किराना- शब्जी की दुकानें
आर.वी न्यूज जिला ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय संवाददाता करुना शर्मा
मध्यप्रदेश सिंगरौली/ जिले के कलेक्टर केव्हीएस चौधरी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने को लेकर लॉक डाउन आदेश में आंशिक संशोधन कर जारी किया गया है। जिले में अब 9 अप्रैल से आवश्यक सेवा किराना,शब्जी, फल -फूल, और दूध डेयरी, बीज, कीटनाशक की दुकानें सुबह 9 से 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। यह दुकाने इससे पहले जारी आदेश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। साथ सोसल डिस्टेंस के 1 मीटर के नियम का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया गया है। उक्त शंशोधित आदेश 8 अप्रैल बुधवार को दोपहर 12 से प्रभावी हो गया है।
मंगलवार-शुक्रवार को पूर्ण बंदी
कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा जारी शंशोधित आदेश में जिला मुख्यालय वैढ़न में साप्ताहिक बाजार मंगलवार-शुक्रवार को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश जारी किया गया है।इसके साथ ही जिले भर की समस्त साप्ताहिक हाट - बाजारों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने का के निर्देश दिये हैं।
सुबह 9 से 4 बजे तक खुलेगी उचित मूल्य दुकाने और गैस एजेंसी
गरीबों को खाद्यान्न वितरण करने और गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकानें और गैस एजेंसियों को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए पूर्व आदेश ही प्रभावी रहेगा।