जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई सम्पन्न, छतरपुर जिले में पढ़े कौन कौन सी दुकान कब -कब खुलेंगी
ब्यूरो चीफ महेंद्र सिंह छतरपुर
छतरपुर, 05 मई 2020 छतरपुर जिले में कोविंद -19 के संक्रमण से बचाव के लिए गठित जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप आकस्मिक कार्ययोजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर 5 मई से सशर्त दी जाने वाली छूट के विषय को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में कलेेक्टर श्री सिंह द्वारा बताया गया कि कोरोना वायरस का खतरा अभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें जिले में आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करना है एवं कोरोना से बचाव करते हुए जिलेवासियों को आगे आने वाले समय के लिए तैयार करना है। इस हेतु कलेक्टर श्री सिंह एवं पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ ने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किए।
तत्पश्चात सर्वसहमति के बाद निर्णय लिया गया कि 5 मई से शहरी क्षेत्रों में सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे फल-सब्जी, किराना के साथ-साथ जनरल स्टोर, कृषि संबंधित, इलेक्ट्रीकल, रिपेयरिंग एवं मोबाइल और डेटा शॉप की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक एक दिन छोड़कर खोली जाएंगी तथा अगले दिन बाकी की बची हुई दुकानें जैसे कपड़े, फुटवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, सर्राफा एवं अन्य दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी
सब्जी और फल का विक्रय उन्हीं जगह/मैदानों पर किया जाएगा, जहां से लॉकडाउन अवधि के दौरान किया जा रहा था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन हो सके। पान, गुटका, तम्बाकू और ब्यूटी पार्लर की दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही मॉल, शॉपिंग, कॉम्पलैक्स, होटल, फूड जोन्स आदि उक्त छूट से प्रतिबंधित रहेंगे।
दवा की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खोली जाएंगी।
इसी के साथ चाय, समौसे, चाट एवं गन्ने के जूस की हाथ ठेला दुकान एक जगह चिन्हित कर वहीं से अपना सामान वितरित करेंगे परंतु इन सभी को डिस्पोजेबल ग्लास/प्लेट का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कोई भी अन्य हाथ ठेला दुकान एक स्थान पर खड़े नहीं रहेंगे
ग्रामीण एवं मोहल्लों में स्थित दुकानों पर उक्त प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। इन स्थानों पर प्रतिदिन सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी*
कल से खुल सकेंगी नाई की दुकानें
बैठक में सर्वसहमति के बाद कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि कल से जिले में नाई की दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन सभी दुकानोंं पर उपयोग होने वाले उपकरण एवं सामग्री को हर एक ग्राहक पर उपयोग करने के बाद सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राहकों को स्वयं की तौलिया दुकानों पर लेकर जाना होगा व नाई की दुकानों का कोई भी कपड़ा ग्राहकों द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा।
अन्य सभी गतिविधियां वैसी ही चलेंगी जैसे 4 मई को कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित किया गया था। क्योंकि आज आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली थी, इसलिए कल बची हुई दुकानें जैसे कपड़े, फुटवेयर, बर्तन, हार्डवेयर, सर्राफा एवं अन्य दुकानें खोली जाएंगी। सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिए गए निर्देशों के पालन के लिए जिम्मेवार रहेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को उनके द्वारा की जा रही मेहनत और सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। बैठक में पूर्व राज्यमंत्री ललिता यादव, अपर कलेक्टर प्रेम सिंह चौहान, एसडीएम प्रियांशी भंवर, विधायकगण आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित एवं प्रद्युम्न सिंह लोधी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।