मोरवा एवं बरगवां थाना क्षेत्र के अलग-अलग घटनाओं में नाबालिगों के साथ हुआ सामूहिक दुराचार, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा

मोरवा एवं बरगवां थाना क्षेत्र के अलग-अलग घटनाओं में नाबालिगों के साथ हुआ सामूहिक दुराचार, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा


जिला ब्यूरो चीफ विवेक पांडे संवाददाता करुना शर्मा



मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली रिर्टन विश्वकाशी (RV NEWS LIVE) व्यूरो न्यूज- सिंगरौली जिले में आए दिन नाबालिक युवती या महिलाओं के साथ दुराचार का मामला प्रकाश में आता रहता है। बीते सप्ताह में जिले के मोरवा एवं बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी अलग-अलग घटी घटनाओं में नाबालिगों के साथ सामूहिक दुराचार का मामला प्रकाश में आया है। जहां आरोपियों ने बहला-फुसलाकर नाबालिक के साथ दुराचार किया। हालांकि जिले की पुलिस ने इन मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पहला मामला बरगवां थाना क्षेत्र का है। जहां बीते शनिवार बरात में सहेलियों के साथ गई 15 वर्षीय नाबालिका को पहचान के लोगों ने ही घुमाने के बहाने गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। जिसके बाद परिजनों के साथ थाने जा पहुंची नाबालिक ने अपनी आपबीती बताई। महिला संबंधी अपराध में गंभीर बरगवां निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी के निर्देशन पर उपनिरीक्षक शीतला यादव द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं मामले की विवेचना कर रहे सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र यादव के द्वारा टीम गठित कर आज आरोपी मायाराम सिंह गोंड पिता शिवजनक सिंह गोंड उम्र 23 वर्ष एवं शिवशंकर सिंह गोंड पिता मटुक धारी सिंह गोंड उम्र 28 वर्ष निवासी जुरवाड़ को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों पर अपराध क्रमांक 232/20 धारा 363, 376(3) आईपीसी, 3/4, 17 पोस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।



वहीं दूसरा मामला मोरवा थाना क्षेत्र के चतरी गांव का है, जहां बीते रविवार साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही किशोरी के साथ बछनार गांव के ही दो युवकों ने सामूहिक दुराचार किया। जानकारी अनुसार दुराचार के बाद पीड़िता किशोरी द्वारा परिजनों को बताए जाने के पश्चात परिजनों ने अगले दिन मोरवा थाने पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध नामजद शिकायत दर्ज कराई। जिस पर मोरवा निरीक्षक मनीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक शीतला यादव द्वारा अपराध क्रमांक 278/20 धारा 376(डी), 506 आईपीसी, 5 जी, 6 पोस्को एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जाने लगी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी संजय साकेत पिता सिंह लाल साकेत उम्र 24 वर्ष एवं विनोद साकेत पिता रामकिशुन साकेत उम्र 23 वर्ष निवासी बछनार को आज अनपरा उसे गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


दोनों कार्यवाहियों में निरीक्षकों के साथ उपनिरीक्षक शीतला यादव, विनय शुक्ला, सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र यादव, उपेंद्रमणि शर्मा, प्रधान आरक्षक राम प्रताप सिंह, जयराम गुप्ता, अरविंद चौबे, आरक्षक सुनील मिश्रा, सुबोध सिंह तोमर, राकेश यादव, विजय बहादुर एवं महिला आरक्षक पूजा त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही।


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