कलेक्टर ने जारी किया जिले में धार्मिक एवं विवाह आयोजन के लिये नवीन प्रतिबंधनात्मक आदेश

कलेक्टर ने जारी किया जिले में धार्मिक एवं विवाह आयोजन के लिये नवीन प्रतिबंधनात्मक आदेश


जिला ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय संवाददाता करुना शर्मा



मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली रिर्टन विश्वकाशी (RV NEWS LIVE) व्यूरो न्यूज- कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये है। 
जारी आदेशानुसार जिले मे कोई भी धार्मिक कार्य त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाँकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। आदेश मे सर्व संबंधितों से अपेक्षा किया गया है कि अपने-अपने घरों में ही पूजा-अर्चना करें।
जिले मे धार्मिक  उपासना स्थलो पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध मे आयोजित धर्म गुरूओ की बैठक दिनांक 30 जून 2020 एवं जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक 30 जून 2020 मे सभी धार्मिक संस्थानो को 31 जुलाई 2020 तक आम लोगो के लिए बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तदानुसार सभी धार्मिक संस्थान पूर्ववत दिनांक 31 जुलाई 2020 तक आम लोगो के लिए बंद रहेगे।विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम  जन्म-दिन सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति समिमलित हो सकेंगे। 
कलेक्टर श्री मीना ने सभी उपखण्ड अधिकारियो को  निर्देश दिये है कि अपने अपने उपखण्डो मे पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित करेगे।आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।


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