रविवार को लॉकडाउन से किया गया मुक्त,संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,कन्टेनमेंट जोन में 30 सितम्बर तक लागू रहेगा लॉकडाउन

रविवार को लॉकडाउन से किया गया मुक्त,संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,कन्टेनमेंट जोन में 30 सितम्बर तक लागू रहेगा लॉकडाउन


आर वी न्यूज़ जिला सीधी संवाददाता अजय पाण्डेय



मध्य प्रदेश जिला सीधी रिर्टन विश्वकाशी (RV NEWS LIVE)ब्यूरो न्यूज़/कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी द्वारा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किये गये हैं। अनलॉक 4.0 अंतर्गत पूर्व से प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ करने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं तथा कन्टेनमेंट क्षेत्र के बाहर चिन्हित गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या सशर्त संचालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
संशोधित आदेश के मुताबिक रविवार को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। जिला/राज्य के अंदर तथा बाहर से आने-जाने के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगा। बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों के साथ संचालन की अनुमति होगी। टैक्सी में चालक सहित कुल 03 व्यक्ति तथा ऑटो रिक्सा का संचालन चालक के अतिरिक्त केवल दो व्यक्ति को बैठाकर किया जा सकेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल अत्यावश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजन के लिये ही बाहर जा सकते हैं।


प्रतिबंधित गतिविधियां


सीधी जिले की समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लासेस, सार्वजनिक पुस्तकालय बंद रहेंगे किन्तु ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षण को अनुमति रहेगी। समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य एकत्रीकरण प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 50 से अधिक अतिथियों की अनुमति नहीं होगी। अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाये


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