सिंगरौली जिले के मोरवा पुलिस ने दो दशक से फरार दो स्थायी वारंटी को झारखंड से दबोचा डकैती व विस्फोटक पदार्थ से हमला का था आरोप

सिंगरौली जिले के मोरवा पुलिस ने दो दशक से फरार दो स्थायी वारंटी को झारखंड से दबोचा डकैती व विस्फोटक पदार्थ से हमला का था आरोप


जिला ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय कैमरामैन राहुल देव प्रजापति



5-5 हजार के इनामी शातिर बदमाशों के ऊपर डकैती व विस्फोटक पदार्थ से हमला का था आरोप


मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली रिर्टन विश्वकाशी(RV NEWS LIVE) ब्यूरो न्यूज़- सिंगरौली जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में अपराध कारित कर पुलिस  व न्यायालय को चकमा देने वाले नए एवं पुराने सभी फरार वारंटी , स्थायी वारंटी सहित अन्य अपराध में संलिप्त सभी आरोपी अपने आपको संबंधित पुलिस के हवाले स्वयं कर लें वरना 5-10 नही बल्कि 20 -25 वर्ष बाद भी भारत के किसी भी बिल में छिपे हो जिले की पुलिस ढूंढ निकालेगी। खासतौर से मोरवा थाना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले अपराधी व फरार स्थायी वारंटी तो बिल्कुल फरारी काटने के बारे में ना सोंचे, क्योंकि सिंगरौली एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन, एएसपी अनिल सोनकर के मार्गदर्शन व एसडीओपी मोरवा के निगरानी में फरार अपराधियो व वारंटियों पकड़ने चलाये जा रहे अभियान को सफल बनाने में  मोरवा टी आई मनीष त्रिपाठी कोई कोताही नही बरतते। फरार इनामी स्थायी वारंटियों को पकड़ने में महारत  टी आई श्री त्रिपाठी को दो दशक से  न्यायालय को चकमा दे कर फरारी काट रहे  5-5 हजार के इनामी दो स्थायी वारंटी को झारखंड से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मोरवा पुलिस की इस सक्रियता से फरार चल रहे बाकी वारंटियों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गयी है।


 उक्त संबंध में मोरवा टी आई मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी बबलू उर्फ राकेश पुत्र किरण पता पलामू जिला झारखंड  प्रकरण क्रमांक 221/2001 धारा 399 ,402 ताहि के तहत मोरवा थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार हुआ था जो जमानत पर छूटने के बाद न्यायालय में पेश नही हो रहा था और जिसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी होने के साथ 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था। टी आई श्री त्रिपाठी के अनुसार गिरफ्तार स्थायी  वारंटी झारखंड के नक्सल क्षेत्र में फरारी काट रहा था जिसे मोरवा पुलिस दबोच लायी। टी आई श्री त्रिपाठी ने गिरफ्तार दूसरे वारंटी के संबंध में बताया कि राजेश्वर राय पुत्र रामानंदन राय निवासी गढ़वा जिला झारखंड के ऊपर मोरवा थाना में प्रकरण क्रमांक 72/01 धारा 286,337 भादवि के तहत सन 2001 में लापरवाही पूर्वक विस्फोटक पदार्थ रख कर व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी जो न्यायालय से जमानत पर छूटने के बाद से लगातार न्यायालय में अनुपस्थित हो रहा था और पुलिस को चकमा दे फरारी काट रहा था जिसे गढ़वा से गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर भी 5 हजार का इनाम घोषित था। 


झारखंड से वारंटियों को दबोचने में इनकी रही भूमिका


टी आई मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में दो दशक से पुलिस व न्यायालय को चकमा देने वाले उक्त दोनों शातिर वारंटियों को झारखंड से गिरफ्तार करने में खेलन करिहार, साहबलाल सिंह परिहार,राजेश द्विवेदी, राहुल सिंह व सुबोध सिंह तोमर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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