सिंगरौली लंघाडोल पुलिस ने किया अवैध शराब तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही
जिला ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय कैमरामैन राहुल देव प्रजापति
मध्यप्रदेश जिला सिंगरौली रिर्टन विश्वकाशी ब्यूरो न्यूज़/अपराध क्रमांक : -24/2021 धारा : -34 ( 2 ) , 42 आवकरी एक्ट नाम आरोपी : -01 . अजय पाण्डेय पिता विश्राम प्रसाद पाण्डेय उम्र 26 वर्ष सा , जोगीपुर थाना सिटी कोतवाली सीधी 02 दिवाकर सिंह कौशिक पिता नारायण सिंह उम्र 25 वर्ष सा . कुचवाही थाना सिटी कोतवाली सीधी 03. संजय गुप्ता पिता कौशल प्रसाद गुप्ता उम्र 36 वर्ष सा . मझीलीपाठ थाना लंघाडोल जिला सिंगरौली ( म.प्र . )जप्त मशरुका : - देशी मदिरा प्लेन शराब 08 पेटी कुल 400 पाव ( 72 लीटर ) कुल कीमती 28000 रु . श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एंव श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) देवसर महोदय की सतत् निगरानी मे थाना प्रभारी लंघाडोल उप निरी , उदय चंद करिहार के द्वारा नशा के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत बडी मात्रा में अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है दिनांक 20/01/2021 की रात्रि 04.00 बजे थाना प्रभारी लबाडोल को जरिये मुखबिर सूचना मिली की ग्राम झलरी में एक ढाचा मे ढाबा मालिक के द्वारा अवैध रुप से बड़ी मात्रा मे बिक्री करने के लिये अवैध शराब लाकर रखे है मुखविर की सूचना की तस्दीक करने हेतु एवं कार्यवाही के हेतु रात्रि में ही धाना लघाडोल पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर भेजा गया जो ग्राम झलरी पहुचे तब ढाबा पर उपस्थित दो व्यक्ति मिले जिनसे उनका नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संजय कुमार गुप्ता पिता कौशल प्रसाद गुप्ता उम्र 36 वर्ष निवासी मझौलीपाठ एवं दिवाकर सिंह कौशिक पिता नारायण सिंह उम्र 25 वर्ष सा . कुचबाही थाना सिटी कोतवाली सीधी का होना बताए तथा ढांचा के अंदर 08 पेटी देशी प्लेन मदिरा बरामद हुआ प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव में प्रत्येक पाव मे 180 मि.ली. शराब है कुल 400 पाव 72 लीटर शराब कीमती 28000 रूपये बरामद हुआ । उक्त व्यक्तियों से बरामद शराब के संबंध में जानकारी एवं लाइसेंस चाहने हेतु धारा 91 जा.फो. का नोटिस तामील किया गया जिसके प्रति उत्तर में उपरोक्त आरोपियों के द्वारा कोई वैध कागजात पेश नही किया गया तथा उक्त शराब को कहा से लाया गया पूछने पर उन्होने ढांबा के मालिक अजय पाण्डेय पिता विश्राम प्रसाद पाण्डेय उभ 26 वर्ष सा , जोगीपुर थाना सिटी कोतवाली सीधी के द्वारा शराब को बिक्री करने के लिये लाकर रखने की बात बताये । '
उक्त आरोपियों का कृत्य धारा 34 ( 2 ) , 42 आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाए जाने से दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा ढाबा मालिक को पुलिस रेड की जानकारी होने पर वह झलरी के किसी अन्य घर मे छुप गया था जिसे बाद में पता - तलास कर गिरफ्तार किया गया
उक्त आरोपियों के विरुद्ध थाना लंघाडोल में अप . क्र . 26/2021 धारा 34 ( 2 ) , 42 आवकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है । आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी उपनिरी उदयचंद करिहार , स.उ.नि. एस . के . सोनवानी प्र.आर. 143 गुलराज सिंह आर . 304 दिलेंद्र यादव आर . 15 पुष्पराज सिंह , 505 फतेबहादुर सिंह , आर . 730 प्रताप सिंह , आर .560 आकाश डोंगरे म.आर .776 अनवती टेकाम की महत्वपुर्ण भूमिका रही है