सिंगरौली कलेक्टर की सबसे बड़ी कार्यवाही, चिटफंड कंपनी की संपत्ति होगी जप्त
संवाददाता प्रदीप शाह सिंगरौली
जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश रिर्टन विश्वकाशी (RV NEWS LIVE) ब्यूरो न्यूज़-सिंगरौली।मजिस्ट्रेट व कलेक्टर सिंगरौली ने जिले में सक्रिय रही चिटफण्ड कंपनी लोकहित भारती क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एवं मे.केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है।
जानकारी के मुताबिक राजीव रंजन मीना जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली के द्वारा पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के तहत लोकहित भारती क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एवं मे.केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड की भूमि जो कटनी जिला मे स्थित है उसे कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है।
विदित हो कि विन्ध्यनगर थाने मे आवेदक वशिष्ट उपाध्याय पिता स्व. ददई राम उपाध्याय उम्र 45 निवासी नवजीवन विहार सेक्टर 1 थाना विन्ध्यनगर में एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि लोक हित भारती क्रेडिट को आपरेटिव सोसयटी लिमि के द्वारा 6 साल मे दोगुना रूपये देने का लालच देकर पैसा जमा कराया गया। तथा केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड का कार्यालय बैढऩ रोड ढोटी में खुला था जो उक्त स्थल से की अन्यत्र चला गया था संबंधित का राशि भी वापस नही गई थी।
घटना दिनांक से फरार अरोपियो के गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किये जा रहे है तथा संबंधित आरोपियो की अचल सम्पत्ति का व्योरा संकलित किया गया। आरोपी कम्पनी के नाम ग्राम भिड़की पटवारी हल्का 54 कुआ तहसील बहोरी बंद जिला कटनी के अंतर्गत कुल किता 31 कुल रकवा 22.00 हे.दर्ज अभिलेख है।
उक्त भूमि को कुर्क हेतु पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के तहत जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा वित्तिय स्थापना के निर्देशों के हितो का संरक्षण करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितो के संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये मे.केएमजे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड पता 10 फरचून प्लाज सीटी सेटर ग्वालियर सीएमडी संतोष लाल राठौर पिता ग्यासी राम राठोर निवासी बी 48 सुभाष नगर ग्वालिय मध्यप्रदेश के नाम से धारित उपरोक्त भूमियो को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया है।
कुर्क की गई समस्त भूमिया जिला कटनी मध्यप्रदेश मे स्थित है इस आदेश की प्रति कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट जिला कटनी की ओर समस्त भूमियो को अधिपत्य मे लिए जाने की कार्रवाई करते हुये इस न्यायालय को अवगत कराने के लिए कहा गया है।