विद्यालय में बच्चों को प्रवेश न होने की दशा पर होगा अनिश्चितकालीन कोयला ट्रांसपोर्ट बाधित

विद्यालय में बच्चों को प्रवेश न होने की दशा पर होगा अनिश्चितकालीन कोयला ट्रांसपोर्ट बाधित


जिला सिंगरौली संवाददाता प्रदीप शाह की खास रिपोर्ट



जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश रिर्टन विश्वकाशी( RV NEWS LIVE) ब्यूरो न्यूज़/सिंगरौली: जिले में स्थापित कंपनी की मनमानी का सिलसिला लगातार जारी है जोकि सरस्वती शिशु मंदिर नंद विहार पुनर्वास कॉलोनी (नगवा) मैं विद्यालय में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है एस्सार  के एचआर हेड द्वारा कहा जा रहा है  2 से ज्यादा बच्चों को विस्थापित अलग स्कूल में पढ़ाई यहां एडमिशन नहीं लिया जाएगा 


जानते हैं क्या है मामला

सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार जो कि प्रशासन कंपनी का एग्रीमेंट जो है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी नाती पोते पूरे जितने बच्चे होते हैं वह सब पढ़ाया जाएगा एग्रीमेंट है इसलिए इस कंडीशन में कई बार प्रशासन और कंपनी वालों से चर्चा हुआ जो कि आज से विस्थापित असंतुष्ट रहे इसके वजह से मजबूर हो रहे हैं कि यह कार्यक्रम धरना प्रदर्शन चक्का जाम करने का मजबूरन बस निर्णय लिया गया इन्द्रकमल शर्मा जी का कहना है 2009 से हम लोग पुनर्वास के द्वारा विस्थापित  किए गए हैं और शुरू से अभी तक हम लोगों की कुछ ना कुछ मांग और कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर बातचीत या चक्का जाम हड़ताल हमेशा करते आ रहे हैं कभी आज तक कुछ हम लोगों का डिमांड  पूरा नहीं हुआजो कि हम सभी विस्थापितों की यह अनुरोध है जिला शासन प्रशासन या कंपनी जिससे कि हम लोगों को जो भी सुविधाओं के बारे में उन्होंने एग्रीमेंट किया है जैसे कॉलोनी में रोड किलियर नहीं है नालियां किलियर नहीं है मच्छर मार दवा तक नहीं डालते 5 साल हो गया एक बार भी नहीं डाला है इतनी समस्या है कि उतना गिनती नहीं किया जा सकता जो कि उस पर एक भी परसेंट है एस्सार के द्वारा कोई भी कार्य को ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। एस्सार के कर्मचारियों से बात करते हैं तो गलत शब्दों से अश्लील करते हैं ।


कॉल टांसपोर्ट बाधित के मामले में जिला प्रशासन को दिए पत्र



विषय अंकित के संबंध में लेख है कि एस्सार पावर एमपी लिमिटेड बंधौरा एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला सीधी के दिनांक 05 /09/2007 को भू अर्जन अधिनियम 18 से 94 की धारा 41 के तहत किया गया जिसके अनुसार विस्थापित का पुनर्वास हेतु मध्यप्रदेश शासन की आदेश पुनर्वास नीति 2002 का पालन किया जाएगा और मध्यप्रदेश शासन पुनर्वास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 443/ 76/ 08/28भोपाल दिनांक 09/07/ 2008 के अनुसार विस्थापित को मध्यप्रदेश शासन कीआदर्श पुनर्वास नीति 2002 के अतिरिक्त सुविधाएं देने हेतु प्रथम श्रेणी की सहमति से कलेक्टर सिंगरौली को अधिकृत किया गया है।

उक्त बिंदुओं के परिपालन हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं एस्सार पावर एमपी लिमिटेड बंधौरा के बीच 2000 मेगावाट क्षमता महान थर्मल पावर परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवार के पुनर्वास हेतु दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 18/10/ 2008 को दिनांक दोनों पक्ष के बीच संयुक्त रूप से कारनामा काप्रथम प्रत्यक्ष द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है पुनर्वास कॉलोनी नंद विहार नगवा में करानामा के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक भवन बाजार पेयजल की सुविधा उचित मूल्य की दुकान धार्मिक स्थल का प्रधान सड़क वरिष्ठ ऑनलाइन होना चाहिए लेकिन इनका अभाव है कंपनी प्रबंधक द्वारा विस्थापितों के बच्चों का विद्यालय में प्रवेश लेने से मना कर दिया गया है जिसके लिए अभिभावक श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय मां माडा से लिखवा कर लाए हैं इसके बावजूद भी कंपनी प्रबंधक द्वारा बच्चों का प्रवेश नहीं लिया जा रहा है इस समस्याओं के लिए संगठन लगातार शासन प्रशासन को धरना प्रदर्शन व ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया रहा है परंतु किसी भी प्रकार का कोई विषय प्रशासन एवं शासन द्वारा नहीं दिया गया है

जिसने स्वच्छ होकर संघ द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 07/10/2021 तक समस्त बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है तो संघ दिनांक 11 /10 /2021 से एस्सार पावर लिमिटेड बंधौरा के गेट नंबर 1 पर समय प्रातः 10:00 बजे से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन व कंपनी प्रबंधक की होगी।

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