नवानगर पुलिस ने सूदखोरी कर रहे 2 आरोपी धाराए, स्कॉर्पियो, 8 मोटरसाइकिल समेत चेक बुक बरामद

नवानगर पुलिस ने सूदखोरी कर रहे 2 आरोपी धाराए, स्कॉर्पियो, 8 मोटरसाइकिल समेत चेक बुक बरामद

ब्यूरो चीफ विवेक पाण्डेय संवाददाता प्रदीप शाह की खास रिपोर्ट



जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश रिर्टन विश्वकाशी (RV NEWS LIVE) ब्यूरो न्यूज़//बीते माह भोपाल में सूदखोरी से परेशान पीड़ित के आत्महत्या के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सूदखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। जिसके बाद सूदखोरी पर लगाम लगाने के लिए सिंगरौली पुलिस ने भी कमर कस ली थी और इस काम का जिम्मा अनुविभागीय अधिकारी मोरवा राजीव पाठक को नोडल अधिकारी  को सौंपा गया था। जिनके द्वारा सुदखोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए नवानगर में सूदखोरों करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को इनके पास से रिक्त हस्ताक्षरसुदा चेक समेत कई वाहन भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा लोगों को धमका कर ब्याज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। 


क्या था पूरा मामला

जानकारी अनुसार सूदखोरी से परेशान  फरियादी ओम प्रकाश शाह  पिता स्वर्गीय केवल प्रसाद शाह उम्र 26 वर्ष निवासी माजनकला ने बीते दिन नवानगर थाने में तहरीर दी कि उसने सन 2019 में  बृजेश शाह से 1 लाख  उधार लिए थे, जिसके एवज में उसने मूलधन व ब्याज समेत उसे  1 लाख 60 हजार चुका भी दिए, परंतु फिर भी बृजेश शाह द्वारा उसे 3 लाख अतिरिक्त ब्याज  बताकर परेशान कर रहा है। आरोपी बृजेश शाह एवं उसके सहयोगी रेशमा खान ने बीते शुक्रवार अमलोरी तिराहे पर रोक कर उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी यह कहते हुए ले ली कि पहले 3 लाख ब्याज चुकाओ फिर अपनी गाड़ी ले जाना और यदि किसी को बताया तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं उन्होंने फरियादी ओमप्रकाश से मिले ब्लैंक चेक को आधार बनाते हुए उसे कोर्ट ले जाने और जेल में सड़ाने की धमकी भी दी। 

इस मामले में  पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पाठक  के मार्गदर्शन में सूदखोरी के उन्मूलन हेतु जिले के  नोडल अधिकारी राजीव पाठक की निगरानी में थाना प्रभारी नवानगर रावेन्द्र द्विवेदी  द्वारा गठित टीम ने फरियादी की तहरीर पर  आरोपी बृजेश कुमार शाह पिता रामबिचारे शाह उम्र 28 वर्ष निवासी बेलौहा टोला थाना नवानगर एवं उसके सहयोगी रेशमा खान पति इश्तियाक अहमद खान उम्र 36 वर्ष निवासी धूरी ताल पूर्व थाना बैढ़न जिला सिंगरौली को अपराध क्रमांक 411/21 धारा 386 आईपीसी एवं मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।


पैसों की वसूली के लिए महिला सहयोगी को करता था आगे

पुलिस ने बताया कि पीड़ित लोगों को धमकाने और पैसे की वसूली के लिए वह अपनी महिला सहयोगी को आगे कर दिया करता था जिससे कि कोई उससे उलझ न सके। पुलिस को उनके पास से पीड़ित की स्कॉर्पियो समेत 8 नग मोटरसाइकिल स्कूटी एवं तीन रिक्त हस्ताक्षरसुदा चेक एवं उधार के पैसे के एवज में तैयार की गई नोटरी भी बरामद हुई है। 


इनका रहा योगदान

सूदखोरी पर कार्रवाई के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उपनिरीक्षक राममिलन तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक जिवेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक जानकी तिवारी, अजीत सिंह, अवध लाल सोनी, आरक्षक सतीश बागरी की भूमिका रही।

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